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SIR फॉर्म भरने में ओटीपी की जरूरत नहीं: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील की

कवर्धा । छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) फॉर्म भरते समय किसी भी चरण में ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। यह सूचना बढ़ते ओटीपी धोखाधड़ी प्रयासों को देखते हुए नागरिकों को सतर्क करने के उद्देश्य से जारी की गई है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, बीएलओ के माध्यम से एसआईआर फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है और किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या बीएलओ द्वारा ओटीपी नहीं मांगा जाता। नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कोई व्यक्ति एसआईआर के नाम पर फोन कर ओटीपी मांगने की कोशिश करे, तो तुरंत इंकार करें और अपने बीएलओ से संपर्क करें।

इसके साथ ही, यदि कोई अज्ञात व्यक्ति ओटीपी साझा करने के लिए दबाव बनाता है या धमकी देता है, तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। देशभर की पुलिस द्वारा भी इस प्रकार के नए ऑनलाइन स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

नागरिकों की सहायता के लिए निर्वाचन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन लेने की सलाह दी है। नागरिकों की जागरूकता को ही सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल बताया गया है।

Ankita Sharma

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