
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज से बिहार की तर्ज पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) सर्वे शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत प्रदेशभर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) यशवंत कुमार ने बताया कि राज्यभर में 27 हजार 199 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे और नए मतदाताओं के आवेदन स्वीकार करेंगे।
BLO हर परिवार से गणना प्रपत्र फॉर्म भरवाएंगे, जिसमें मतदाता की व्यक्तिगत जानकारी और पात्रता की पुष्टि की जाएगी। जरूरत पड़ने पर दस्तावेज मांगे जाएंगे और उनका मिलान किया जाएगा।
केवल 5–6% मतदाताओं को ही देने होंगे दस्तावेज
सीईओ ने बताया कि लगभग 90 से 94 प्रतिशत मतदाताओं का डेटा पहले से उपलब्ध है। केवल 5 से 6 प्रतिशत मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की आवश्यकता होगी। जिन मतदाताओं का नाम 2003 के SIR रिकॉर्ड में मौजूद है, उन्हें दोबारा दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।
असुविधा होने पर मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सत्यापन का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा।
अब तक 71% मतदाताओं का मिलान पूरा
सीईओ के अनुसार अब तक 71 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान हो चुका है। उम्मीद है कि एन्यूमरेशन फेज में यह आंकड़ा 94 से 95 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि 2003 के बाद कई मतदाता स्थानांतरित हुए हैं, विशेष रूप से विवाहित महिलाएं, जिनका अब नए मतदान केंद्रों से मिलान किया जा रहा है।
नई सुविधा: ‘कॉल रिक्वेस्ट’ फीचर से सुलझेंगी समस्याएं
BLO अब ‘कॉल रिक्वेस्ट’ फीचर के माध्यम से मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। सीईओ ने राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वे अपने बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA) के माध्यम से आयोग की टीम को सहयोग दें, ताकि पात्र मतदाताओं को जोड़ा जा सके और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।
छत्तीसगढ़ में 2.11 करोड़ मतदाता
1 जनवरी 2025 की स्थिति में राज्य में कुल 2 करोड़ 11 लाख 5 हजार 391 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 1.04 करोड़ पुरुष, 1.06 करोड़ महिलाएं और 728 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। राज्य में निर्वाचक लिंगानुपात 1024 है।
सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज
सत्यापन प्रक्रिया में पहचान के लिए निम्न दस्तावेज मान्य होंगे:
सरकारी या PSU द्वारा जारी पहचान पत्र/पेंशन आदेश जन्म प्रमाणपत्र या पासपोर्ट शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से जारी) स्थायी निवास प्रमाणपत्र जाति प्रमाणपत्र या वन अधिकार प्रमाणपत्र सरकारी भूमि या मकान आवंटन दस्तावेज परिवार रजिस्टर या NRC (जहां लागू हो) बिहार SIR (1 जुलाई 2025) की निर्वाचक नामावली का उद्धरण
9 दिसंबर को जारी होगी मसौदा मतदाता सूची
मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 8 जनवरी 2026 तक मतदाता सुधार या आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। इन आवेदनों की सुनवाई 31 जनवरी 2026 तक होगी।
अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी, जो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए आधार बनेगी।




