NDPS मामले में बड़ा फैसला: कमल सरोदे 6 साल 6 माह बाद सभी आरोपों से बरी

बिलासपुर। मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी कमल सरोदे को वर्ष 2019 में गौरेला थाना पुलिस द्वारा NDPS Act की धारा 20(B) के तहत 10 क्विंटल 38 किलो 500 ग्राम गांजा के अवैध परिवहन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वे केंद्रीय जेल बिलासपुर में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध थे।
लगभग 6 साल 6 माह तक केस की पेंडेंसी और विचारण न्यायालय में पुलिस गवाहों की अनुपस्थिति के कारण मुकदमा लंबित रहा। आज माननीय विशेष न्यायाधीश NDPS, बिलासपुर द्वारा अंतिम निर्णय सुनाते हुए कमल सरोदे को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त (बरी) कर दिया गया।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र चंद्राकर, राजेश चंद्राकर एवं तरुण नायक ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए बचाव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने कमल सरोदे को NDPS Act की धारा 20(B) के आरोप से निर्दोष पाते हुए मुक्त करने का आदेश जारी किया।



