कबीरधाम (कवर्धा)कबीरधाम पुलिस समाचारसमाचार

धार्मिक उन्माद फैलाने एवं शांति भंग करने तथा कबीरपंथ का पोस्टर फाड़ने वाले मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा। थाना कवर्धा क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत करने, शांति भंग करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में कबीरधाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अपराध क्रमांक 532/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 298, 296, 351(3) एवं 3(5) के अंतर्गत की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी पुनित झारिया पिता धनसाय झारिया (35 वर्ष), निवासी नवागांव थाना कवर्धा ने दिनांक 12 दिसंबर 2025 को थाना कवर्धा में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि दिनांक 10 दिसंबर 2025 को सुबह लगभग 10:30 बजे कवर्धा–लोहारा मुख्य मार्ग पर नवागांव चौक स्थित कबीर चबूतरा के पास कबीरपंथ से संबंधित धार्मिक कार्यक्रम के प्रचार हेतु लगाए गए बैनर-पोस्टर को आरोपियों द्वारा फाड़ दिया गया। साथ ही आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिससे क्षेत्र में आक्रोश एवं धार्मिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।

आवेदन के आधार पर थाना कवर्धा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन दर्ज किए गए, घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए फाड़े गए बैनर-पोस्टर, सफेद झंडा, नीलगिरी की बल्ली एवं बांस का कमचील को दिनांक 13 दिसंबर 2025 को विधिवत जप्त किया गया।

जांच में आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक पिता गौकरण नाथ शिवोपासक (49 वर्ष) एवं मनहरण नाथ योगी पिता नारायण नाथ योगी (51 वर्ष), दोनों निवासी नवागांव थाना कवर्धा, का अपराध में संलिप्त होना पाए जाने पर दिनांक 13 दिसंबर 2025 को क्रमशः 13:30 बजे एवं 13:40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपियों के परिजनों को दे दी गई है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक के विरुद्ध पूर्व में इस्तगाशा क्रमांक 17/1999, 31/2012 एवं 231/2021 धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रकरण दर्ज हैं। वहीं आरोपी मनहरण नाथ योगी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 74/1999 धारा 451, 323, 34 भादवि तथा इस्तगाशा क्रमांक 17/1999 धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हैं।

मामला अजमानतीय प्रकृति का होने के कारण दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड हेतु भेजा जा रहा है।

कबीरधाम पुलिस ने आमजन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि धार्मिक उन्माद फैलाने या कानून व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Ankita Sharma

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